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यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? (सोर्स—सोशल मीडिया) |
नई दिल्ली: 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में "यूनिफॉर्म सिविल कोड" (Uniform Civil Code) लागू कर दिया गया है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां सबसे पहले UCC को लागू किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को "समान नागरिक संहिता" भी कहा जाता है। UCC लागू होने से पूरे भारतवर्ष में हर धर्म, जाति और समुदायों के लिए कानून का एक प्रावधान होगा, यानी सभी के लिए एक कानून और एक न्याय होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1835 में ब्रिटिश शासक के द्वारा एक रिपोर्ट में (Uniform Civil Code) के बारे में जिक्र किया गया था और कहा गया था कि सभी धर्म, जाति, समुदाय और वर्गों के अपराधों के मध्यनजर एक समान कानून होना चाहिए। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि ऐसा कोई कानून लागू किया जाता है तो चाहे वो हिन्दू हो या मुस्लिम, सिख हो या पारसी, किसी भी धर्म के निजी कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
UCC का सबसे पहले जिक्र
गोवा में "गोवा सिविल कोड" लागू है। 1869 में गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था, पुर्तगाल ने 1867 में इस कानून को बनाया था और 1869 से इसे लागू कर दिया था। दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ और भारत का हिस्सा बना। भारत का हिस्सा बनने के बाद कई नियमों में बदलाव किया गया था। लेकिन, गोवा सिविल कोड को गोवा, दमन एंड दिउ एडमिनिशट्रेशन एक्ट, 1962 के 5(1) में जगह दे दी गई थी। जिससे यह कहा जा सकता है कि 1962 से ही UCC भारत के गोवा राज्य में लागू किया जा चूका है।
"यूनिफॉर्म सिविल कोड" क्या है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक "समान नागरिक संहिता" कानून है, जो सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार इत्यादि मामलों पर नागरिकों के बीच समानता लाना है, जिससे लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए।
भारत में UCC का महत्व क्या है?
भारतवर्ष में वर्तमान में सभी धर्मों के लिए अलग-अलग कानून लागू है। एकमात्र राज्य उत्तराखंड है जहां 28 जनवरी 2025 को 'UCC' लागू किया गया है। अगर इसे भारत के सभी राज्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो धार्मिक आधार पर हो रहें भेदभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी.....
हिन्दु धर्म में विवाह-संस्कार, संपत्ति, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के लिए हिन्दु पर्सनल लॉ बनाया गया है। इसमें जैन, सिख और बौद्ध धर्म भी शामिल हैं।
इस्लाम शरीयत के लिए निकाह, तलाक, और विरासत को लेकर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है।
ईसाई और पारसी धर्म के लिए भी पर्सनल कानून बनाया गया है।संविधान में UCC का जिक्र किस प्रकार है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में "समान नागरिक संहिता" को लेकर एक प्रावधान है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि UCC को लागू करने के लिए राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन यह एक "निदेशक सिद्धांत" है, यह राज्यों पर निर्भर करता है कि उन्हें इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं।
अनुच्छेद 44 - भारतीय संविधान के भाग 4 (निदेशक सिद्धांत) का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जिसमें यह कहा गया है कि राज्य को भारत में एक "समान नागरिक कानून" लागू करना चाहिए, जिससे देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, संपत्ति, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित समान कानून रहे। हालांकि, इसे लागू करने के लिए व्यापक सहमति और संवेदनशीलता की जरूरत होगी क्योंकि इससे किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
अनुच्छेद 44 का मुख्य उद्देश्य
- सभी धर्म, जाति और समुदाय के लिए एक कानूनी समानता स्थापित करना है।
- महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देना है।
- पर्सनल लॉ के कारण होने वाले भेदभाव को खत्म करके राष्ट्रीय एकता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
UCC लागू होने से फायदे और नुकशान
- लाभ - देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, जिससे भेदभाव खत्म होगा और समानता एवं न्याय मिलेगा।
- हानी - UCC के लागू होने से महिलाओं के अधिकारों में कमी होगी, ऐसा कई पर्सनल लॉ का दावा है।
- लाभ - समान कानून होने से राष्ट्र और समाज की एकता मजबूत होगी।
- हानी - कुछ समुदायों को लगता है कि इसमें समाजिक अस्थिरिता आएगी।
- हानी - कुछ समुदायों को लगता है कि इससे उनके धार्मिक परंपराओं में दखल होगा।
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